Objective of Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PMKMY) | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और अल्पकालिक किसानों (SMF) की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है। सभी छोटे और सीमान्त किसान जिनकी जमीन होल्डिंग 2 हेक्टेयर तक है और जो 18 से 40 वर्ष के आयु समूह में आते हैं और जिनके नाम 01.08.2019 की तारीख में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं , वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।
इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद में न्यूनतम पेंशन के रूप में प्रतिमाह रुपये 3000 / – प्राप्त होगा और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए होगा।
- योजना के पूरा होने पर, एक व्यक्ति को प्रतिमाह रुपये 3000 / – की पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की मदद करने में मदद करती है।
- 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के आवेदकों को 60 की उम्र प्राप्त करने तक मासिक योगदान देना होगा, जो रुपये 55 से 200 प्रतिमाह तक हो सकता है।
- एक बार जब आवेदक 60 की उम्र प्राप्त कर लेता है, तब वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबन्धित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा होती है।
Salient Features of Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PMKMY) | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की विशेषतायें
- प्रतिमाह रुपये 3000 / – की सुनिश्चित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा समान धनराशि की अंशदान सहायता
Eligibility Criteria for Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता शर्तें
- छोटे और अल्पकालीन किसानों के लिए।
- 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच प्रवेश आयु।
- सम्बंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि।
निम्नलिखित लोग इस योजना का लाभ पाने के अधिकारी नहीं होंगे :
- जो छोटे और अल्पकालीन किसान हैं और निम्नलिखित अन्य स्टेचूटरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामिल हैं: राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि।
- जिन किसानों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रबंधित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना का विकल्प पहले से ही चुन रखा है ।
- इसके अलावा, निम्नलिखित अधिक आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों को योजना के तहत लाभान्वित होने का अधिकार नहीं होगा :
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और पूर्व / वर्तमान लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- भारत सरकार के केंद्रीय / राज्य सरकार मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनकी फ़ील्ड इकाइयों, केंद्रीय या राज्यीय पीएसई और इनके संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के नियमित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए यह योजना लागू नहीं है।
- पिछले आकलन वर्ष में आयकर भरने वाले सभी व्यक्ति।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पंजीकृत पेशेवर जैसे व्यवसायों के लिए जो इन पेशों से अपने व्यवसाय को चलाते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट व अकाउंट होना चाहिए
- आधार कार्ड
- सेविंग बैंक अकाउंट/ पीएम-किसान अकाउंट
Benefits of Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ
पात्र सदस्य की मृत्यु के पश्चात् परिवार को मिलने वाला लाभ
अगर किसी पात्र सदस्य की पेंशन प्राप्त करने की अवधि में मृत्यु हो जाती है तो केवल उनके स्पाउस (पति/पत्नी) ही पेंशन का ५० प्रतिशत प्राप्त करने के हक़दार होंगे।
शारीरिक अक्षमता पर मिलने वाला लाभ
यदि कोई पात्र सदस्य नियमित रूप से योगदान देता है और 60 वर्ष की आयु पूर्व किसी कारणवश शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है और इस योजना के तहत अपनी योगदान जारी रखने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके स्पाउस (पति/ पत्नी) बाद में नियमित योगदान के भुगतान के द्वारा इस योजना को जारी रखने के अधिकारी होती हैं या फिर सदस्य द्वारा जमा किए गए योगदान के हिस्से को ब्याज(पेंशन निधि या बचत खाते के ब्याज दर ,जो भी ज्यादा हो) सहित प्राप्त करके इस योजना से बाहर निकल सकते हैं।
पेंशन योजना को छोड़ने पर मिलने वाला लाभ
- यदि कोई पात्र सदस्य उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो केवल उसके द्वारा किए गए योगदान का हिस्सा उसे बचत बैंक दर पर देय ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।
- यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उसकी उम्र साठ साल से कम है, तो उसके योगदान का हिस्सा उसे संचित ब्याज (पेंशन फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो) के साथ वास्तव में वापस कर दिया जाएगा। ।
- यदि एक पत्र सदस्य ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके पति या पत्नी बाद में नियमित रूप से भुगतान करते हुए योजना के साथ बने रहने या फिर योगदान के हिस्से को ब्याज(पेंशन निधि या बचत खाते के ब्याज दर ,जो भी ज्यादा हो) सहित प्राप्त करके इस योजना से बाहर निकल सकते हैं।
- सदस्य और उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, कॉर्पस को वापस फंड में जमा कर दिया जाएगा।
Monthly Contributions in Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PMKMY) | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में मासिक योगदान
प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान
प्रवेश आयु (वर्ष) (A) | अंतिम किश्त भुगतान आयु (B) | सदस्य का मासिक अंशदान (रु.) (C) | केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रु.) (D) | कुल मासिक अंशदान (रु.) (Total = C + D) |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
How to Apply for Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PMKMY) | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
चरण 1 :
योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र (SMF) निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का दौरा करेंगे।
चरण 2 :
नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:
Aadhaar Card
बचत बैंक खाता संख्या IFSC कोड के साथ (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)।
चरण 3:
प्रारंभिक योगदान राशि नकद में (cash) ग्राम स्तरीय उद्यमी/Village Level Entrepreneur (वीएलई/VLE)) को दी जाएगी।
चरण 4:
वीएलई (VLE) प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या, ग्राहक का नाम और आधार कार्ड पर छपी जन्मतिथि दर्ज करेगा।
चरण 5:
वीएलई (VLE) बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति या पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
चरण 6:
सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक अंशदान की स्वतः गणना करेगा।
चरण 7:
सब्सक्राइबर वीएलई (VLE) को पहली सब्सक्रिप्शन राशि का नकद भुगतान करेगा।
चरण 8:
नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म (Enrolment cum Auto Debit mandate form) प्रिंट किया जाएगा और उस पर सब्सक्राइबर द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
चरण 9:
एक यूनिक किसान पेंशन खाता संख्या (KPN) उत्पन्न होगी और किसान कार्ड प्रिंट किया जाएगा।