PM-Kisan Samman Nidhi Yojna | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

Objective of PM-Kisan Samman Nidhi Yojna | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत में सभी छोटे और अल्पकालीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत, योग्य किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में तीन समान भुगतानों (प्रत्येक भुगतान की राशि 2,000 रुपये होगी) के रूप में वित्तीय सहायता राशि 6,000 रुपये प्रदान की जाती है। यह योजना उन किसानों की सहायता करने के लिए शुरू की गई है जो अपनी खेती के लिए बिजाई, खाद, कीटनाशक आदि जैसे विभिन्न इनपुट की व्यवस्था के लिए वित्तीय खर्च करते हैं और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना की मदद लेते हैं।

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Salient features of PM Kisaan Yojna | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की विशेषतायें

  1. मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों (प्रचलित बहिष्करण मानदंडों के अधीन) को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।
  2. इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।
  3. यह योजना सीमान्त तथा अन्य छोटे किसानों को उनके निवेश और अन्य ज़रूरतों के लिए एक निश्चित आर्थिक सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करती है, जिससे उनकी उभरती ज़रूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात आय प्राप्त होने से पहले होने वाले संभावित खर्चों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।
  4. यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना के रूप में लागू की गयी है।
  5. किसी काश्तकार की मृत्यु के बाद उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे बशर्ते उनका परिवार लघु सीमान्त श्रेणी का हो।

Excluded Categories | अपात्र श्रेणियाँ

निम्नलिखित उच्च आर्थिक स्तर के लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा:

  1. सभी संस्थागत भूमिधारक।
  2. किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
    • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
    • पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
    • केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  3. उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  4. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
  5. डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।

Benefits of PM Kisaan Yojna | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ

  1. किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो खेती के लिए विभिन्न इनपुट जैसे बिजाई, खाद और कीटनाशक की व्यवस्था करते हैं और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना की मदद लेते हैं।
  2. योजना के तहत पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में तीन समान भुगतान (प्रत्येक भुगतान की राशि 2,000 रुपये होगी) के रूप में वित्तीय सहायता राशि 6,000 रुपये प्रदान की जाती है।
  3. यह योजना छोटे और अल्पकालीन किसानों को सहायता करती है जो अपनी खेती के लिए वित्तीय खर्च करते हैं।
  4. योजना उन किसानों की सहायता करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका प्रमुख आय स्रोत खेती से जुड़ा हुआ होता है।
  5. इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधी लाभ ट्रांसफर (डीबीटी) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करती है।

Eligiblity for PM Kisaan Yojna | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता शर्तें

ऐसा लघु एवं सीमान्त किसान परिवार जिसके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

PM-Kisan Yojna Registration 2023 | प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना पंजीकरण 2023

पहले प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना / PM Kisaan Yojna के लिए आवेदन ऑफलाइन mode द्वारा ही  संभव था लेकिन अब  प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल https://pmkisan.gov.in/   पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सुविधा दे दी गयी है। जिसका उपयोग करके किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं , या फिर वसुधा केंद्र के माध्यम से भी पंजीकरण  करवा सकते हैं।

ऑफलाइन (सी.एस.सी. के माध्यम से)

  1. नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
    1. आधार कार्ड
    2. जमीन का कागज
    3. बचत बैंक खाता
  2. प्रमाणीकरण के लिए वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और आधार कार्ड पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा।
  3. वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
  4. भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें।
  6. आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
  7. आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें

Essential Documents | आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. भूस्वामित्व अभिलेख
  3. बचत बैंक खाता

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